TDS
TDS : जी हां दोस्तों अगर आप भी हर महीने टीडीएस अमाउंट काटने से हो रहे हैं परेशान, मगर समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तू घबराने की कोई बात नहीं आज का हमारा आर्टिकल इसी विषय पर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे टीडीएस अमाउंट काटने से बचा जा सकता है, टीडीएस अमाउंट क्या होता है, टीडीएस अमाउंट हर किसी का कटता है, यह सारी जानकारी आपको हम इस आर्टिकल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एवं सिंपल भाषा में समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह आर्टिकल|
TDS क्या होता है
टीडीएस का फुल फॉर्म( Tax Deducted at Source )टीडीएस एक तरह का कर है, यह वह कर है जो आपके खाते में पैसा आने से पहले ही कट गया आता है, यह मुख्य रूप से जो व्यक्ति रोजगार करते हैं और जिनकी सैलरी हर मंथ आती है, इस व्यक्ति को टीडीएस अमाउंट देना पड़ता है, टीडीएस अमाउंट उन्हें लगता है जिनकी हर मंथ की सैलरी अधिक होती है उसे ही टीडीएस अमाउंट लगता है,
टीडीएस अमाउंट और भी कई तरीके से लगते हैं, जैसे कि अगर आप बैंक में FD करते हैं, और आपका FD से इनकम बहुत ज्यादा है तो वैसे मैं आपका टीडीएस अमाउंट काट लिया जाएगा, अगर आप टीडीएस अमाउंट काटने से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो फॉर्म भर कर देना पड़ेगा एक फॉर्म है 15G, और एक फॉर्म है 15H यह फॉर्म दे देने के बाद आपका टीडीएस अमाउंट नहीं कटेगा|
15G क्या होता है
15g फॉर्म वैसे व्यक्ति भर सकते हैं, जिसकी उम्र 60 साल से कम है और वह टीडीएस में रहता पाना चाहता है तो वैसे व्यक्ति को 15g फॉर्म भर कर देना पड़ेगा, 50 जीप फॉर्म में आप 1961 आयकर अधिनियम के तहत धारा 1971 के द्वारा आप 15g फॉर्म दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आप बैंक को टीडीएस अमाउंट काटने से मना कर सकते हैं और बैंक आपका TDS अमाउंट नहीं कटेगा, 15g फॉर्म में आपको सालाना आएगा सारा विवरण देना पड़ेगा तब जाकर बैंक आपको टीडीएस अमाउंट रिफंड कर देगा |
15H क्या होता है
15 H फॉर्म वैसे व्यक्ति के लिए है जिनका उम्र 60 साल से अधिक हो गया है, और वह व्यक्ति टीडीएस में रहता पाना चाहता है तो उसके लिए 15h फॉर्म भर कर देना पड़ेगा, आपको हम बता दे 15h फॉर्म यह फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए होता है, अगर आप सही समय पर 15h फॉर्म बैंक में जमा करते हैं तो वैसे स्थिति में बैंक आपका टीडीएस अमाउंट नहीं कटेगा अगर बैंक किसी कारण बस टीडीएस अमाउंट कार्ड भी लिया है तो वह अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा|
TDS अमाउंट कितने दिन में रिफंड आता है|
अगर आप टीडीएस अमाउंट का क्लेम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कितने दिन पर मिलेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने इस पर एक फिक्स डेट तो नहीं बताया है, लेकिन 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में कभी भी आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, वहीं पर अगर आप जब इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करते हैं और टीडीएस अमाउंट पर क्लेम करना भूल जाते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है रिवाइज्ड रिटर्न फाइल इसके द्वारा आप फिर से टीडीएस क्लेम कर सकते हैं|
कंक्लुजन
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से जाना टीडीएस क्या होता है, TDS किन व्यक्ति को लगता है टीडीएस से बचने के लिए कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा, फार्म 15g एवं फॉर्म 15h क्या है, वह सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझे हैं, अगर आपको इस आर्टिकल के संबंध में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं|
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद….
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