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पिछले 10 सालों से लाखों लोगों की मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में फंसी हुई है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लाखों छोटे किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय परिवार अपने पैसों की वापसी के लिए सालों से परेशान हैं। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, शादी और भविष्य की सुरक्षा के लिए सहारा इंडिया की योजनाओं में पैसा लगाया था।

हाल ही में बिहार के नवगछिया में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार से निवेशकों ने मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी परेशानियां साझा कीं। कई बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सहारा के बॉन्ड और रसीदें लेकर पहुंचे, जो उनकी जमा पूंजी का एकमात्र सबूत हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पैसों की वजह से उनके परिवार टूटने की नौबत आ गई है।

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सरकार ने शुरू की वापसी की प्रक्रिया

अब इन निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जानकारी दी कि अब तक 12,97,111 जमाकर्ताओं को ₹2,314.20 करोड़ की राशि वापस की जा चुकी है। यह रकम CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से लौटाई गई है।

यह पहल उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनी है, जिनकी रकम सालों से सहारा में फंसा हुआ था।

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल क्या है?

18 जुलाई 2023 को सहकारिता मंत्रालय ने CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इसका मकसद चार प्रमुख सहकारी समितियों में फंसे पैसों की वापसी करना है। ये चार समितियाँ हैं:

  • सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
  • सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड
  • हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
  • स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि SEBI के पास जमा ₹5,000 करोड़ CRCS को ट्रांसफर किए जाएँ ताकि निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके।

कैसे मिलेगा पैसा? (ज़रूरी दस्तावेज़ और प्रक्रिया)

यदि आप भी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये दस्तावेज़ होने चाहिए:

  • सदस्यता संख्या (Membership Number)
  • जमा खाता विवरण
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • आधार से लिंक बैंक खाता
  • अगर आपकी दावा राशि ₹50,000 या उससे ज़्यादा है, तो PAN कार्ड भी अनिवार्य है।
  • आवेदन के बाद, जाँच पूरा होने पर राशि लगभग 45 दिनों में आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है।

CRCS सहारा रिफंड पोर्टल
हेल्पलाइन नंबर: 14434 (टोल-फ्री)

स्रोत: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

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